उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों को जो को COVID19 के कारण उत्तराखंड मैं वापिस आए हैं और उनके पास कार्य कुशलता के साथ साथ अनुभव भी हे
ऐसे सभी कुशल एवं अकुशल दस्त कारो एवं हस्तशिल्प एवं तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बैंक द्वारा आदि को अभी प्रेरित कर स्वयं के उद्योग व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हो चुका है जिसमें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन किया जा रहा है
जिसमें उद्यम सेवा अथवा व्यवसाय की स्थापना राष्ट्रीय एकीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों राज्य सहकारी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है यह एक अच्छा अवसर है उत्तराखंड की सभी प्रिय भाई बहनों को जो काम के चक्कर में अपने गांव से बाहर जा चुके थे
और अब वह अपने गांव में अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है अब बिजनेस शुरू करना बहुत ही आसान हो चुका है सरकार भी उनको भारी मात्रा में लोन प्रदान कर रही है
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पंजीकरण करना बेहद आसान है जिसमें आपको ईमेल पता, स्थाई पता जिला शहर और मोबाइल नंबर भरना होता है और संपूर्ण दस्तावेज उनके साथ आवेदन करना होता है जिसके साइट हम नीचे आपको दे रहे हैं
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रदीप एजेंसी युवाओं को एक बेहतर मौका दे रही अपनी कुशलता को दर्शाने का और वह अपने क्षेत्र में अपना स्वयं का बिजनेस शुरू कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है
अशोक उद्योगों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार का अवसर सृजन करना है जिससे कि हर एक व्यक्ति बेरोजगार मुक्त हो सके साथी साथ उत्तराखंड में हो रहे भारी पलायन को रोकने में यह बेहद कारगर साबित हो सकता है
स्वरोजगार हेतु इच्छुक युवा युवतियों की मदद के लिए व्यवस्था जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से की जाएगी
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्र
- 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है
- शैक्षिक योगिता की अनिवार्यता नहीं है
- वित्त पोषित सुविधा योजना के अंतर्गत व्यवसाय क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी
- आवेदन कर्ता राष्ट्रीय बैंक या वित्तीय संस्था सहकारी बैंक या संस्था आदि का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
- परिवार में एक ही व्यक्ति को ऋण मुहैया कराई जाएगी
- आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता (defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुए “पहले आयें पहले पायें” (First Come First Serve) के आधार पर किया जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज
1- श्रेणी ‘ए’
- जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र
2- श्रेणी ‘बी’
- जिला अल्मोड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र
- जिला पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के सभी पहाड़ी विकास खंड (श्रेणी ‘बी +’ के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर)
- जिला नैनीताल और देहरादून के सभी पहाड़ी विकासखंड (श्रेणी ‘बी +’ के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर)
3- श्रेणी ‘बी+’
- जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखंड के कोटद्वार, सिगड्डी और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र
- जिला टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखंड के ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र
- जिला नैनीताल का कोटबाग विकासखंड
- जिला देहरादून के कालसी विकासखंड के मैदानी क्षेत्र
4- श्रेणी ‘सी’
- जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला विकासखंडों में समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर स्थित क्षेत्र ( जिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकास खंड )
5- श्रेणी ‘डी’
- जिला हरिद्वार और उधम सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र
- जिला देहरादून और नैनीताल का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी, ‘बी’, ‘बी +’ और ‘सी’ श्रेणी में शामिल नहीं हैं)