उत्तराखंड में फैक्टरी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावजों की जरुरत है अगर आप एक बिज़नेसमेन हे और अपना फैक्टरी खोलना चाहते हे तो आप सही जगह है।
उत्तराखंड में कारखाना अधिनियम 1948 के तहत रखे गए प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण करना अनिवार्य है पजीकरण प्रक्रिया धारा ६ के तहत रखा गया है।
किसी भी वर्ग के कारखानों या व्यावसायिक विधियों का वर्गीकरण मुख्य निरीक्षक या संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तावित किया जाना
और किसी भी कारखाने या मशीनरी को निर्दिष्ट सीमाओं में बदलने या बढ़ाने पर, कारखाने के विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
यदि सुरक्षित कार्य स्थान और पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ शामिल किया गया हो। कोई भी कारखाना तक नहीं करना चाहिए जब तक राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण न हो।
परमिशन कैसे मिलेगी।
आपके पास लगभग 300 से अधिक श्रमिक होने चाहिए, और सुरक्षा के पुख्ता इंतेजामात होने आवश्यक है। इसके साथ साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है।
- साइट की योजना कारखाने के निर्माण के उन्नयन और क्रॉस-सेक्शन के साथ बनाई गई है।
कारखानों के निदेशक द्वारा प्राधिकृत घटक व्यक्ति द्वारा विधिवत रूप से जारी किए गए स्थिरता का प्रमाण पत्र (फॉर्म -2)। - निर्माण प्रक्रिया के एक संक्षिप्त विवरण के साथ प्रक्रिया प्रवाह आरेख।
- Questionnaire to form-1.
- No objection certificate of fire.
- यूपीपीसीबी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- Process flow diagram.
- स्थानीय निकाय या स्थानीय प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- पेट्रोलियम विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- दूसरों से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- बिल्डिंग ड्राइंग कॉपी।
- कारखाना निर्माण परिसर के स्वामित्व का प्रमाण।
- स्थापना की तस्वीर
- पहचान प्रमाण
- दीन या पैन कार्ड
- ट्रेजरी चालान / बैंक का नाम।
इन सभी को फाइल तैयार होने पर आप उत्तराखण्ड राज्य में कारखाने के लिए या ऑनलाइन फैक्टरी रजिस्ट्रेशन
के राज्य की आधिकारिक वेबसाइट http://www.uklabouracts.in/ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।