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देहरादून, 02 अक्टूबर, 2026: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून द्वारा अवैध गतिविधियों और देह व्यापार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार, 01 अक्टूबर, 2026 को कोतवाली पटेलनगर पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर हरभजवाला स्थित नीलकंठ एनक्लेव के एक किराये के मकान में औचक छापेमारी की।
पुलिस टीम ने मौके से अनैतिक देह व्यापार में लिप्त गिरोह के सरगना (मुख्य अभियुक्त) सहित 3 पुरुषों और 3 महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके साथ ही दिल्ली से मसूरी घुमाने के बहाने लाकर बंधक बनाई गई एक नाबालिग युवती को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।
व्हाट्सएप से नेटवर्क, दिल्ली से बुलाई जाती थीं युवतियां; इनकार करने पर बनाई गई बंधक
पुलिस जांच और पूछताछ में देह व्यापार के इस संगठित गिरोह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ:
- मोडस ऑपरेंडी (Modus Operandi): मुख्य अभियुक्त मनीष कुमार लखेड़ा ने हरभजवाला में किराए पर मकान लेकर दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों से युवतियों को बुलाकर धंधा शुरू किया था। वह व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क कर लड़कियों की तस्वीरें भेजता था और मांग के अनुसार अपने कमरे या ग्राहकों द्वारा बताए गए स्थान पर भेजता था।
- नाबालिग को दिया झांसा: मुख्य अभियुक्त का साथी अभिषेक दिल्ली से नाबालिग युवती को "मसूरी घुमाने" के बहाने देहरादून लाया था। यहां कमरे में लाकर उस पर गलत काम करने का दबाव बनाया गया।
- बंधक बनाकर उत्पीड़न: जब नाबालिग युवती ने देह व्यापार से साफ इनकार कर दिया, तो अभियुक्तों ने उसे कमरे में जबरन बंधक बनाकर रखा था, जिसे पुलिस ने समय रहते रेस्क्यू कर लिया।
पटेलनगर देह व्यापार पर्दाफाश 2026: कानूनी व पुलिस कार्रवाई का ब्योरा
02 अक्टूबर, 2026 को पुलिस मीडिया सेल द्वारा जारी अधिकृत विवरण:
| पुलिस व कानूनी घटक | मुख्य विवरण एवं आंकड़े | नोडल थाना व क्षेत्राधिकार | कानून व पोक्सो प्रभाव |
| घटनास्थल व तिथि | नीलकंठ एनक्लेव, हरभजवाला (01/10/2026) | कोतवाली पटेलनगर, देहरादून | अवैध देह व्यापार व बाल तस्करी पर प्रहार। |
| रेस्क्यू व बरामदगी | 1 नाबालिग युवती रेस्क्यू; ₹18,000 नकद व सामग्री | दून पुलिस टीम (प्रभारी निरीक्षक नरेश सिंह राठौड़) | बाल कल्याण समिति (CWC) के सुपुर्दगी की कार्रवाई। |
| पंजीकृत अभियोग | मु0अ0सं0 704/2026 (BNS व POCSO Act) | धारा- 96/99/127(2)/3(5) BNS, 14(5) POCSO, 3/4/5/11 ITP Act | संगीन व गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज। |
| मुख्य अभियुक्त का इतिहास | मनीष कुमार लखेड़ा (पूर्व में भी जेल गया) | मु0अ0सं0 52/2016 (थाना क्लेमेंट टाउन, देह व्यापार अधिनियम) | हिस्ट्रीशीट व पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की समीक्षा। |
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण (6 अभियुक्त)
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का विवरण इस प्रकार है:
- मनीष कुमार लखेड़ा (उम्र 42 वर्ष) - निवासी नीलकंठ एनक्लेव, हरभजवाला, पटेलनगर, देहरादून (मुख्य सरगना)।
- अभिषेक (उम्र 35 वर्ष) - निवासी एच-245 महावीर नगर, दिल्ली (नाबालिग को लाने वाला)।
- भानू उर्फ सिद्धांत - निवासी बड़ोवाला, आरकेडिया नगर, देहरादून।
- ममता (उम्र 28 वर्ष) - निवासी स्कूल ब्लॉक शंकरपुर, पूर्वी दिल्ली।
- नेहा (उम्र 24 वर्ष) - निवासी संगम विहार, दिल्ली।
- सुमन (उम्र 24 वर्ष) - निवासी कल्याणपुरी, दिल्ली।
कार्रवाई करने वाली दून पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक नरेश सिंह राठौड़ के नेतृत्व में इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक (SSI) मुकेश थलेड़ी, चौकी प्रभारी ISBT उपनिरीक्षक जयवीर सिंह, महिला उपनिरीक्षक शिखा तेग्रवाल, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल कैलाश पंवार, ब्रिजमोहन सिंह रावत, नितिन कुमार, राकेश पंवार एवं चालक बबूल शामिल रहे।
महिला एवं बाल सुरक्षा नीति के 4 मुख्य बिंदु
राज्य पुलिस द्वारा अपनाई जा रही सख्त नीतियां:
- किरायेदारों का अनिवार्य सत्यापन: बाहरी व्यक्तियों और किरायेदारों का सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई।
- साइबर व सोशल मीडिया निगरानी: व्हाट्सएप व टेलीग्राम जैसे माध्यमों से संचालित होने वाले एस्कॉर्ट/देह व्यापार नेटवर्क पर साइबर सेल की नजर।
- पोक्सो एक्ट का सख्त अनुपालन: नाबालिगों के उत्पीड़न व मानव तस्करी के मामलों में त्वरित गिरफ्तारी और कठोरतम कानूनी पैरवी।
- एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) सक्रियता: बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों व पर्यटन स्थलों पर संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी।
कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत होगी पैरवी
2 अक्टूबर, 2026 को कोतवाली पटेलनगर पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई राजधानी देहरादून में मानव तस्करी और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त गिरोहों के खिलाफ एक बड़ा संदेश है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल उत्पीड़न और देह व्यापार में शामिल अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।