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देहरादून, 25 अगस्त, 2026: उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। ठक में उपनल (UPNL) कार्मिकों को चरणबद्ध तरीके से 'समान कार्य हेतु समान वेतन' देने, सेवामुक्त अग्निवीरों के पुनर्वसन हेतु समर्पित प्रकोष्ठ (Dedicated Cell) का गठन करने, ऊर्जा सुरक्षा हेतु 1320 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर खरीद और राज्य सहकारिता नीति-2026 के प्रख्यापन जैसे दूरगामी निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के मुख्य 17 निर्णय: क्षेत्रवार एवं नीतिगत विवरण
1. सहकारिता, रोजगार एवं प्रशासनिक नीतियां
- उत्तराखण्ड राज्य सहकारिता नीति-2026: केंद्र सरकार की 'राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025' और 'सहकार से समृद्धि' के विज़न के अनुरूप राज्य की नई नीति को प्रख्यापित किया गया। इसमें कृषि, महिला-युवा सशक्तिकरण और रिवर्स माइग्रेशन (पलायन रोकने) हेतु 7 रणनीतिक मिशन निर्धारित किए गए हैं।
- सरकारी वेतन नियम-2016 संशोधन: 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करते हुए लेवल-15 के स्थान पर लेवल-14 (₹1,44,200-2,18,200) और लेवल-16 के स्थान पर लेवल-15 (₹1,82,200-2,24,100) पढ़ा जाएगा।
- उत्तराखण्ड लोकायुक्त खोजबीन समिति नियमावली 2026: लोकायुक्त अध्यक्ष व सदस्यों के चयन हेतु गठित सर्च कमेटी के कार्यकलापों, सदस्यों के भत्ते और पैनल चयन प्रक्रिया को विनियमित किया गया।
2. उपनल कार्मिक, अग्निवीर व सैनिक कल्याण
उपनल कर्मियों को समान कार्य हेतु समान वेतन (3 चरण):
- प्रथम चरण: 01.01.2016 से पूर्व के कार्यरत उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते का लाभ (कृत्रिम ब्रेक की शर्त समाप्त)।
- द्वितीय चरण: 01.01.2016 से 12.11.2018 तक के कर्मियों के लिए कार्यवाही 09 नवंबर, 2026 से।
- तृतीय चरण: 13.11.2018 से 15.10.2024 तक के कर्मियों के लिए कार्यवाही 01 अप्रैल, 2027 से शुरू होगी।
- अग्निवीर समर्पित प्रकोष्ठ (Dedicated Cell): सेवामुक्त अग्निवीरों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु 6 संविदा पदों (1 उप निदेशक, 2 सहायक निदेशक, 2 कनिष्ठ सहायक, 1 डीईओ) के सृजन को स्वीकृति।
- शहीद सैनिकों की स्मृतियों का सम्मान: राज्य के शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी।
3. ऊर्जा security, परिवहन व कर सुधार
- 1320 MW बिजली खरीद समझौता (UPCL): अडानी पावर लिमिटेड (L1 बोलीदाता) से ₹5.746 प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बेस-लोड बिजली खरीद के लिए PSA हस्ताक्षर करने की मंजूरी।
- CNG व हाइब्रिड वाहनों से ग्रीन सेस छूट समाप्त: बढ़ते वाणिज्यिक उपयोग को देखते हुए CNG व हाइब्रिड वाहनों पर मोटरयान कर/ग्रीन सेस छूट को समाप्त कर क्रमबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाया जाएगा।
4. स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर व कारागार सुधार
- उत्तराखण्ड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन गठन: दवाओं, सर्जिकल सामग्री व उपकरणों की पारदर्शी अधिप्राप्ति हेतु निगम के गठन को मंजूरी।
- NCDC शाखा हेतु 1 एकड़ भूमि स्वीकृत: हरिद्वार राजकीय मेडिकल कॉलेज की 65 एकड़ भूमि में से 1 एकड़ भूमि ₹1 वार्षिक लीज पर 99 वर्षों के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को आवंटित।
- स्वास्थ्य सांख्यिकीय संवर्ग नियमावली 2026: समूह क, ख और ग के पदों की सेवा शर्तों का नियमन।
- कारागार उप कारापाल नियमावली 2026: उप कारापाल पदोन्नति कोटे में 90% पुरुष प्रधान बंदीरक्षक और 10% महिला बंदीरक्षक का अनुपात तय।
5. नगरीय विकास, राजस्व एवं शिक्षा निर्णय
- आबादी सर्वेक्षण (नक्शा कार्यक्रम) नियमावली 2026: DILRMP के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में GIS व ड्रोन तकनीक से आधुनिक भू-अभिलेख तैयार करने हेतु नियमावली प्रख्यापित।
- मलिन बस्ती विस्थापन (काठबंगला): रिस्पना नदी किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित लाभार्थियों को काठबंगला में निर्मित 116 पक्के आवासों का आवंटन।
- UUSDA का पुनर्गठन (94 नए पद): ADB, EIB और KFW वित्तपोषित सीवरेज, पेयजल व ई-बस परियोजनाओं के संचालन हेतु 94 अस्थायी पदों का सृजन।
- तराई विकास निगम (TDC) कार्मिक समायोजन: घाटा कम करने हेतु 22 तृतीय व 63 चतुर्थ श्रेणी सीजनल कर्मियों का अन्य विभागों में अधिकतम 10 वर्ष हेतु स्थानांतरण।
- स्टाम्प ड्यूटी में छूट: अंत्योदय फाउंडेशन (नई दिल्ली) द्वारा ऋषिकेश के वीरभद्र में कैंसर Hospice Care Center हेतु अधिग्रहित संपत्ति पर ₹8,87,050 की स्टाम्प ड्यूटी माफ।
- उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम 2026: निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 के तहत परिनियमों का अनुमोदन।
25 अगस्त 2026 कैबिनेट के मुख्य नीतिगत फैसले
| क्षेत्र / विषय | कैबिनेट निर्णय व प्रावधान | लाभार्थी / प्रभावित वर्ग | सुशासन एवं प्रशासनिक प्रभाव |
| उपनल (UPNL) वेतन | 3 चरणों में 'समान कार्य-समान वेतन' व ब्रेक शर्त समाप्त | 01.01.2016 से पूर्व व बाद के उपनल कर्मी | दीर्घकालिक संविदा कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा। |
| ऊर्जा सुरक्षा (UPCL) | अडानी पावर से ₹5.746/यूनिट पर 1320 MW थर्मल पावर खरीद | उत्तराखण्ड की आम जनता व उद्योग | आगामी 25 वर्षों के लिए निर्बाध बेस-लोड बिजली। |
| अग्निवीर पुनर्वसन | समर्पित सेल गठन व 6 प्रशासनिक पदों की स्वीकृति | सेवामुक्त अग्निवीर (घोषणा 778/2025) | पूर्व सैनिकों का राज्य योजनाओं में समायोजन। |
| स्वास्थ्य (NCDC) | हरिद्वार में 1 एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज (₹1) पर | संपूर्ण राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा | BSL-3 लैब के साथ रोग महामारी जांच में तेजी। |
कैबिनेट के 4 सबसे महत्वपूर्ण जन-हितैषी स्तंभ
- उपनल कर्मियों की पुरानी मांग पूरी: 01.01.2016 से पूर्व कार्यरत कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन का रास्ता साफ, 09 नवंबर 2026 और 01 अप्रैल 2027 से आगामी चरणों का क्रियान्वयन।
- ऊर्जा संकट का स्थायी समाधान: 25 वर्षों के लिए अडानी पावर के साथ 1320 MW का पावर सप्लाई एग्रीमेंट (PSA) करने की मंजूरी।
- अग्निवीरों व शहीदों का सम्मान: अग्निवीरों के लिए पृथक सेल और शहीद सैनिकों की याद में उनके पैतृक गांवों में प्रतिमाओं की स्थापना।
- डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स (नक्शा): आबादी क्षेत्रों में सटीक भू-अभिलेखों हेतु आधुनिक GIS एवं हवाई सर्वेक्षण की नीति स्वीकृत।
सर्वांगीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम
25 अगस्त, 2026 की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये 17 निर्णय उत्तराखण्ड के बुनियादी ढांचे, राज्य कर्मचारियों के कल्याण, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को नई दिशा देने वाले साबित होंगे। सरकार का यह समावेशी दृष्टिकोण राज्य के युवाओं, उपनल कर्मियों, सैनिकों और आम नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।