देहरादून (सहसपुर), 23 मार्च 2026: राजधानी देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मावाला चौक पर रविवार रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ शरारती तत्वों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट और सार्वजनिक रूप से हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही सहसपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मारपीट में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
घटनाक्रम: सूचना मिलते ही एक्शन में पुलिस
22 मार्च की रात करीब 8 बजे स्थानीय लोगों ने पुलिस को धर्मावाला चौक पर हो रहे हंगामे की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि कुछ युवक शाहपुर कल्याणपुर निवासी रविंद्र सिंह के साथ मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने बिना समय गंवाए हस्तक्षेप किया और चारों हमलावरों को हिरासत में ले लिया।
दर्ज मुकदमा और कानूनी धाराएं
पीड़ित रविंद्र सिंह की तहरीर पर कोतवाली सहसपुर में अपराध संख्या 59/26 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने नए कानून BNS (भारतीय न्याय संहिता) की निम्नलिखित धाराओं में कार्रवाई की है:
- धारा 115 (2), 352, 351 (2): मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी।
- धारा 281, 324 (4): लापरवाही से वाहन चलाकर जान जोखिम में डालना और वाहन को क्षतिग्रस्त करना।
- वाहन जब्ती: आरोपियों की कार (UP37L 7421) को मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत सीज कर दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
| नाम | पिता का नाम | निवासी | उम्र |
| इकराम | अब्दुल लतीफ | धर्मावाला | 36 वर्ष |
| विशाल गोयल | राजेश रामस्वरूप गोयल | शाहपुर, धर्मावाला | 32 वर्ष |
| शाहरुख | लियाकत | प्रतीतपुर | 26 वर्ष |
| अरशद | अलाउद्दीन | प्रतीतपुर | 26 वर्ष |
प्रशासनिक सतर्कता और संदेश
सहसपुर पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है। धर्मावाला जैसे व्यस्त चौक पर इस तरह की लापरवाही और मारपीट से आम लोगों की जान को खतरा हो सकता था। पुलिस अब आरोपियों के पुराने आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है।
त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा विवाद
समय रहते पुलिस के पहुंचने से धर्मावाला चौक पर विवाद आगे नहीं बढ़ा। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचित करें।
