Aapki Media AI
देहरादून, 17 मई 2026: सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा पूरे क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
प्रशासन को सूचना मिली थी कि वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कुछ बड़ी कंपनियों के बाहर धरना-प्रदर्शन उग्र रूप ले रहा है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा बढ़ गया है।
इन कंपनियों में बढ़ा विवाद
- प्रमुख प्रतिष्ठान: Lightanium Technology Pvt. Ltd., Dixon Technology और Global Medicos जैसी कंपनियों में श्रमिकों का आंदोलन जारी है।
- हिंसक घटनाएं: कुछ स्थानों पर पथराव की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
- भ्रामक सूचनाएं: सोशल मीडिया के माध्यम से श्रमिकों को उकसाने वाले असामाजिक तत्वों पर खुफिया इकाई (LIU) नजर रख रही है।
- अतिरिक्त सुरक्षा: औद्योगिक क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
धारा 163 के तहत कड़े प्रतिबंध
| प्रतिबंध का प्रकार | मुख्य निर्देश |
|---|---|
| धारा 163 (BNSS) | सेलाकुई एवं सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में लागू |
| एकत्रीकरण | 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह पर रोक |
| हथियार प्रतिबंध | लाठी, डंडा या घातक वस्तु ले जाना मना है |
| प्रदर्शन/सभा | बिना अनुमति नारेबाजी और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध |
| दंड का प्रावधान | उल्लंघन पर धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई |
शांति बनाए रखने की अपील
जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी श्रमिक संगठनों, औद्योगिक इकाइयों और आम जनता से शांति एवं संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा और संबंधित थाना प्रभारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
