सेलाकुई में 'दहेज लोभी' पति गिरफ्तार, बाइक न मिलने पर पत्नी की चुन्नी से घोंटा था गला; बीमारी की झूठी कहानी भी नहीं आई काम


Aapki Media AI


सेलाकुई/देहरादून, 05 मई, 2026: राजधानी देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। जहाँ एक पति ने महज एक मोटरसाइकिल की चाहत में अपनी जीवनसंगिनी का गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून के नेतृत्व में चल रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत सेलाकुई पुलिस ने इस जघन्य 'दहेज हत्या' (Dowry Death) के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

सेलाकुई में 'दहेज लोभी' पति गिरफ्तार, बाइक न मिलने पर पत्नी की चुन्नी से घोंटा था गला; बीमारी की झूठी कहानी भी नहीं आई काम

अभियुक्त ने हत्या को 'बीमारी से हुई मौत' का रूप देने की शातिर कोशिश की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की गहन पूछताछ ने उसके झूठ के पुलिंदे को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया।

घटना का विवरण: शादी के एक साल के भीतर ही बुझ गया घर का चिराग

मामले का खुलासा तब हुआ जब 01 मई, 2026 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी निवासी लाल मोहम्मद ने थाना सेलाकुई में अपनी पुत्री शाहीन बानो की संदेहास्पद मृत्यु की सूचना दी।

  • निकाह: शाहीन का निकाह वर्ष 2025 में आरिफ अली के साथ हुआ था।
  • प्रताड़ना: वादी लाल मोहम्मद का आरोप था कि शादी के बाद से ही दामाद आरिफ उनकी बेटी को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।
  • हत्या का आरोप: परिजनों ने आरोप लगाया कि आरिफ ने दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने की खुन्नस में शाहीन की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 80(2) बीएनएस (BNS) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की।

शातिर दिमाग: रिश्तेदारों को गुमराह करने की कोशिश

शाहीन की हत्या करने के बाद आरिफ अली ने कानून से बचने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। उसने अपने रिश्तेदारों, मकान मालिक और पड़ोसियों को यह बताया कि शाहीन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वह शव को चुपचाप दफनाने या ठिकाने लगाने की फिराक में था, ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन पुलिस की सतर्कता और परिजनों के संदेह ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया।

केस डायरी: एक नज़र में 

विवरणमहत्वपूर्ण जानकारी
मुकदमा संख्या49/2026 (थाना सेलाकुई)
धारा80(2) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता)
मृतकाशाहीन बानो (शादी- 2025)
गिरफ्तार अभियुक्तआरिफ अली (21 वर्ष), लखीमपुर खीरी, UP
हत्या का कारणदहेज (मोटरसाइकिल) की मांग और आपसी विवाद
हत्या का तरीकाचुन्नी से गला घोंटकर
अभियानऑपरेशन प्रहार

पूछताछ में कबूला जुर्म: 'दहेज न मिलना और शक' बनी मौत की वजह

03 मई 2026 को सेलाकुई बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार होने के बाद आरिफ अली ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी कहानी सुनकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए।

पूछताछ के मुख्य अंश:

  • मजदूरी और महत्वाकांक्षा: आरिफ और शाहीन एक महीने पहले ही काम की तलाश में लखीमपुर से सेलाकुई आए थे। वे जमनपुर में किराए का कमरा लेकर रहते थे। आरिफ दिहाड़ी मजदूरी करता था और शाहीन 'डिक्सन कंपनी' में काम करने लगी थी।
  • दहेज की टीस: आरिफ को इस बात का मलाल था कि ससुराल वालों ने शादी में कोई सहायता नहीं की और न ही उसे मोटरसाइकिल दी। इसी बात को लेकर वह अक्सर शाहीन से झगड़ा करता था।
  • शक और विवाद: आरिफ को शक था कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बात करती है। घटना वाले दिन इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा।
  • क्रूरता की हद: झगड़े के दौरान जब शाहीन ने विरोध किया, तो गुस्से में आकर आरिफ ने शाहीन की ही चुन्नी उठाई और उसका गला तब तक घोंटा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए।

ऑपरेशन प्रहार: वांछितों की धरपकड़ जारी

एसएसपी देहरादून ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जघन्य अपराधों में शामिल वांछित और फरार अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी सहसपुर अनुज कुमार के पर्यवेक्षण में सेलाकुई पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और अभियुक्त के छिपने के सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी। अंततः आरोपी को सेलाकुई बाजार से दबोच लिया गया।

पुलिस टीम की तत्परता

इस संवेदनशील मामले को सुलझाने और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुँचाने में निम्नलिखित अधिकारियों का योगदान रहा:

  • नेतृत्व: श्री अनुज कुमार (क्षेत्राधिकारी सहसपुर)।
  • थाना प्रभारी: उ0नि0 लोकपाल परमार (थानाध्यक्ष सेलाकुई)।
  • जांच टीम: उ0नि0 सुमेर सिंह।
  • ग्राउंड सपोर्ट: कांस्टेबल सोहन और कांस्टेबल फरमान।

दहेज हत्या के विरुद्ध कड़ा कानून: BNS 80(2)

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत धारा 80(2) दहेज हत्या से संबंधित है। यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह के सात साल के भीतर जलने, शारीरिक चोट या असामान्य परिस्थितियों में होती है और यह सिद्ध हो जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो यह दहेज हत्या की श्रेणी में आता है। इसमें अपराधी को सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

सामाजिक चेतना की आवश्यकता

सेलाकुई की यह घटना समाज के माथे पर एक कलंक है। महज एक 'मोटरसाइकिल' के लिए एक उभरती हुई जिंदगी को खत्म कर देना इंसानियत की हार है। हालांकि, दून पुलिस ने 'ऑपरेशन प्रहार' के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि अपराधी कानून के शिकंजे से बच न पाए। पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई पीड़ित परिवार के लिए न्याय की पहली सीढ़ी है।

पछवादून क्षेत्र की जनता ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज भी समाज में दहेज जैसी कुप्रथाएं कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं।




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Krishna Kumar
लेखक के बारे में

कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 6+ साल पहले 'आपकी मीडिया' जैसे बहुआयामी संस्थान... और पढ़ें
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